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रेस्टोरेंट, मिठाई, नाई समेत कई प्रकार की दुकान खुलेंगी, आज से इन छूट के साथ लागू हुआ Lockdown 4.0

नई दिल्ली।
coronavirus देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। 18 मई यानी आज से लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) का चौथा चरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस ( Lockdown 4.0 Guidelines ) जारी की है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में राज्यों को जोन का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4 में अब जिलों को तीन की बजाय 5 जोन में रखा बांटा जाएगा।

वहीं, राज्य सरकारें दुकान खोलने पर फैसला ले सकती हैं। सरकार ने लॉकडाउन 4 में लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्यों के बीच बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। आज से लागू लॉकडाउन 4 में कई चीजें और खुल जाएंगी। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन इन्हें सिर्फ होम डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा छोटी दुकानें जैसे ऑटो पार्ट्स, वाहन सर्विंसिंग सेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोची, कॉरपेंटर, टेलर आदि दुकानें भी खोली जा सकती है।

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आसान भाषा में समझिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद ( What Open in Lockdown 4.0 ? )

ट्रेन, बस, मेट्रो, फ्लाइट सेवा शुरू होगी या नहीं?
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 की गाइडलाइंस जारी रखते हुए लॉकडाउन 4 के नियमों के कुछ बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, ट्रेन और मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेगी। हां, लेकिन, राज्यों की आपसी सहमति के बाद बस सेवा शुरू होगी। इसके अलावा किसी भी घरेलू या इंटरनेशनल फ्लाइट को इजाजत नहीं दी गई है।

वाहन चलेंगे या नहीं?
देशभर में सभी तरह के वाहनों को चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पास की जरूरत होगी। बाइक, कार चलाने की अनुमति रहेगी।

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रेस्टोरेंट, मिठाई, नाई, बाइक पंचर समेत कौनसी दुकानें खुलेंगी?
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, रेस्टोरेंट, मिठाई, नाई, बाइक पंचर, प्लंबर, मोची, कॉरपेंटर, टेलर समेत आदि दुकानों को खोलने के लिए राज्य सरकार फैसला लेगी। राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में इन सेवाओं को छूट दी गई है।

राजस्थान, बिहार में रेस्टोरेंट, मिठाई, रिपेयरिंग आदि दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन, दुकान में पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी।

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नाई, ब्यूटी पार्लर की दुकान दुकान खुलेंगी या नहीं?
नाई, ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोलने की अनुमति को लेकर पॉलिसी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है

स्कूल, मॉल बंद रहेंगे
लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज को फिलहाल बंद रखा गया है। साथ ही मॉल, मल्टी प्लेक्स और जिम बंद रहेंगे।

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इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।

सोशल डिस्टेसिंग व मास्क होगा जरूरी
लॉकडाउन 4.0 में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियम लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें कोरोना से लड़ते हुए आगे बढ़ना हैं। इसके लिए दो गज दूरी बनाकर चलना होगा और मास्क पहनना होगा।

 



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