SIR में इन लोगों को नहीं देने होंगे कोई भी दस्तावेज, चुनाव आयोग ने कर दिया स्पष्ट; क्या आपका नाम भी शामिल? - election commission sir update no documents needed for previously listed
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। पुराने एसआईआर में नाम वाले लोगों को दस्तावेज नहीं देने होंगे, सिर्फ गणना फॉर्म भरना होगा। आयोग ने वेबसाइट पर विवरण डाला है, जहाँ नाम देखा जा सकता है। गणना फॉर्म में क्यूआर कोड होगा, जिससे ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता बनाने का भी अभियान चलेगा। बीएलओ तीन बार घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करेंगे।
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