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जनवरी से गाड़ी के पीयूसी सर्टिफिकेट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र ( PUC Certificate ) से जुड़े नियमों में अगले साल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपके वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होगा, तो अगले साल जनवरी से वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को जब्त किया जा सकता है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण मानकों के उल्लंघनकर्ताओं के बारे में जानकारी को डिजिटल रूप से मोटर वाहन डेटाबेस से जुड़े सर्वरों पर अपलोड किया जाएगा। इससे उल्लंघनकर्ताओं के लिए बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के अपने वाहनों का इस्तेमाल जारी रखना मुश्किल हो जाएगा।

27 नवंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ने भी पीयूसी प्रणाली को ऑनलाइन लेने से पहले अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे और कहा कि इस प्रक्रिया में दो महीने लगेंगे।

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अपनी जानकारी देते समय उल्लंघनकर्ताओं द्वारा गलत सूचना दिए जाने की संभावना को खत्म करने के लिए, नई प्रणाली उनके मोबाइल नंबरों की मांग करेगी, जिसके बाद उन्हें वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। वाहन मालिक द्वारा ओटीपी प्रदान करने के बाद पीयूसी एग्जीक्यूटिव उनके नाम के खिलाफ एक फॉर्म जनरेट करेगा।

एक बार जांच के दौरान वाहन के पीयूसी प्रमाणपत्र ना पाए जाने के बाद, मालिक को वैध दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सात दिनों की मोहलत दी जाएगी। इस दौरान अगर वाहन स्वामी इसमें विफल रहेगा, तो उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जब्त कर लिया जाएगा। निर्धारित समय अवधि के भीतर वाहन के पीयूसी को नवीनीकृत करना भी अनिवार्य है।

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इसके अलावा अगर ज्यादा धुएं का उत्सर्जन पाया जाता है, तो लोगों से उनके वाहनों की जांच के लिए भी कहा जा सकता है। इस मामले में भी, वाहन मालिक को वाहन ठीक कराने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। वाणिज्यिक वाहनों पर भी इसी तरह के नियम लागू होंगे।

यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे हैं, जो पिछले कुछ हफ्तों में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 231 के 24 घंटे के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ खराब श्रेणी में वापस आ गई।



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