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COVID-19: महाराष्ट्र के बाद ओडिशा में भी शराब की होम डिलीवरी, खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। 18 मई से लॉकडाउन पार्ट-4 ( Lockdown 4.0 ) का भी आगाज हो चुका है, जिसकी मियाद 31 मई तक की है। हालांकि, इस बार लॉकडाउन में सरकार ने काफी ढील भी दी है। कई दुकानें ( Shops ) खुल चुकी है, इनमें जरूरी और गैर-जरूरी सामानों के दुकानें भी शामिल हैं। इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ( Odisha Governmnet ) ने शराब की होम डिलीवरी ( Home आज से शराब की होम डिलीवरीDelivery ) कराने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत रविवार से हो गई है। लेकिन, घर पर शराब ( Liquor ) मंगाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

आज से शराब की होम डिलीवरी

जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग ( Excise Department ) ने आज से कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) और शॉपिंग मॉल ( Shoping Mall ) के अलावा अन्य क्षेत्रों में लाइसेंस धारी शराब की दुकानों को होम डिलीवरी शराब उपलब्ध कराने की इजाज दे दी है। सराकर ने इस फैसले के लिए ओडिशा आबकारी नियम के प्रावधानों में संशोधन भी किया है। आबकारी आयुक्त अंजन कुमार माणिक ( Anjan Kumar Manik ) ने कहा कि शराब की अभी होम डिलीवरी होगी, लेकिन काउंटर से शराब बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है।

खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे

ओडिशा सरकार ने शराब की होम डिलीवरी तो शुरू कर दी है, लेकिन लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राज्य सरकार ने शराब पर विशेष कोविड-19 शुल्क लागू किया है। इतना ही नहीं बीयर और विदेश शराब पर MRP पर 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब ये है कि अगर आप घर पर शराब मंगाते हैं तो आपको डेढ़ गुना पैसे चुकाने होंगे। आबकारी विभाग का कहना है कि शराब पर लोगों से जो अतिरिक्त पैसे लिए जाएंगे, उन पैसों को कोरोना मरीजों के इलाज और उससे संबंधित विभागों पर खर्च किए जाएंगे। अंजन कुमार माणिक ने बताया कि डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स, फूड एग्रीगेटर्स, रिटेलर्स, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए शराब की होम डिलीवरी कराई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड सरकार ने शराब की होम डिलीवरी कराने की इजाजत दी है।



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