पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी जेल से आई बाहर, बेटी की शादी के लिए मिली 30 दिन की परोल
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मर्डर केस ( Rajiv Gandhi Assassination case ) में दोषी नलिनी श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) गुरुवार को जेल से बाहर आ गई हैं। बेटी की शादी के तैयारी के लिए मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने नलिनी को 30 दिन की परोल दी है। आपको बता दें कि नलिनी श्रीहरण ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए 6 महीने की परोल मांगी थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनको 30 दिन की परोल दे दी। दरअसल, नलिनी श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) की बेटी लंदन में रहती है। इससे पहले 18 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) के मामले में सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन की याचिका खारिज कर दी थी।
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Nalini Sriharan, convict in Rajiv Gandhi assassination case, released on a month- long ordinary parole from Vellore central prison today, to make arrangements for her daughter's wedding. Madras High Court on 5th July granted her the parole. pic.twitter.com/Gi4p5usSu4
— ANI (@ANI) July 25, 2019
नलिनी ( Nalini Sriharan ) ने अपनी याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दोषियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी। श्रीहरन ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी।
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हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) की याचिका ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता। पुरोहित के कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई पर निर्णय एक उचित तरीके से लिया जाएगा।
दोषियों में ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं। इनमें भारतीय और श्रीलंकाई दोनों हैं।
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सभी सात लोग 1991 से जेल में हैं, जब एलटीटीई की महिला आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई में एक चुनावी जनसभा में राजीव गांधी की हत्या ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) कर दी थी। राजीव गांधी की हत्या के लिए लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ( LTTE ) पर आरोप लगा था। श्रीलंकाई सेना ने तमिल टाइगरों को 2009 में खत्म कर दिया था।
मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) पांच जुलाई 2019 को नलिनी ( Nalini Sriharan ) को एक महीने की पेरोल दी जिससे वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर सके।
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