Supreme Court: सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती पर अदालत सख्त, कहा- अस्थायी लेबल में श्रम का शोषण करना गलत
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में ‘एड-हॉकिज्म’ की प्रथा को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अस्थायी लेबल में श्रम का
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