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जम्मू-कश्मीर: अब पत्थरबाजों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, ना ही विदेश जाने की मंजूरी

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों और कानून व्यवस्था भंग करने और पत्थरबाजी करने वालों पर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू—कश्मीर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब ऐसे लोगों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेग और ना ही विदेश में जाने की मंजूरी। जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीआइडी विंग ने अपने सभी क्षेत्रीय स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे तत्वों को सुरक्षा मंजूरी नहीं दें।


नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पासपोर्ट मंजूरी पर भी रोक
न्यूज-18 की छपी खबर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को देशद्रोही और पत्थरबाजी करने वालों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा कि इन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसके साथ ही इनके पासपोर्ट मंजूरी पर रोक लगा दी है। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने सीआईडी की विशेष शाखा कश्मीर ने सभी इकाइयों और अधिकारियों को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।

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डिजिलट साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड
आदेश के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की जांच करते हुए उसकी सुरक्षा मंजूरी की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उस समय यह जरूर ध्यान रखें कि वह किसी भी तरह से पत्थरबाजी, राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों, कानून व्यवस्था भंग करने में लिप्त नहीं रहा हो। इसके लिए सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। संबधित पुलिस स्टेशन में या सुरक्षा एजेंसियों के पास अकसर ऐसे लाेगाें की सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो, आडियो और क्वाडकाप्टर द्वारा ली गई तस्वीरें उपलब्ध रहती हैं, उनका पूरा संज्ञान लिया जाए।

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चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन
आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन) नियमों में एक संशोधन किया था। जिसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को एक संतोषजनक सीआईडी रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी। नए आदेश के अनुसार, इन राज्यों की तरह यहां पर भी सरकारी नौकरी और विदेश यात्रा के लिए पुलिस पूरी जांच करने बाद ही मंजूरी देगी।



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