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ट्विटर ने कोर्ट को बताया शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में लगेगा वक्त, आईटी मिनिस्टर बोले- मानना होगा कानून

नई दिल्ली। सरकार को और ट्विटर ( Twitter ) के बीच चल रहे तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। दरअसल ट्विटर सरकार की तमाम चेतावनियों से बेखौफ नजर आ रहा है। कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अब तक भारत के आईटी नियमों के मुताबिक शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है।

यही नहीं गुरुवार को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट के बताया है कि नियुक्ति करने में अभी उसे 8 हफ्ते यानी करीब 2 महीने का समय लगने वाला है। वहीं नए आईटी मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हर हाल में कानून का पालन करना होगा। ट्विटर को नियम का पालन करना चाहिए।

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ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो 8 जुलाई को खत्म हो गई। यही वजह है कि ट्विटर को गुरुवार कोर्ट में बताना था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी ( IT ) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति कब तक करेगा।

ट्विटर ने कोर्ट में ये कहा
मियाद खत्म होन के बाद 8 जुलाई को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया। ट्विटर के जवाब से लगता है कि उसके सरकार की चेतावनियों का कोई असर नहीं है।

ट्विटर ने बताया कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से यह भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में हैं। ट्विटर ने बताया कि ये ऑफिस भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा।

इस तारीख को पेश करेगा अपनी रिपोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने नए आईटी नियमों को अनुपाल से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख भी बताई। ट्विटर ने कहा कि वो 11 जुलाई तक इस रिपोर्ट को पेश कर देगा।

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अपने अधिकारों की दिया हवाला
ट्विटर ने कोर्ट ने अपने अधिकारों का भी हवाला दिया। ट्विटर ने कहा है कि वह 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है।

ट्विटर ने कोर्ट से कहा कि उसे विश्वास है कि वह आठ हफ्ते के अंदर योग्य कैंडिडेट को शिकायत अधिकारी पद पर नियुक्त करेगा।

यह नियुक्ति होने तक कंपनी ने भारत के निवासी को अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर के मुताबिक, यह नियुक्ति 6 जुलाई से प्रभावी है।

बता दें कि न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि अदालत को यह सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी और वह इस्तीफा दे चुके हैं।



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