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तेलंगाना में सख्ती के साथ लागू होगा राज्यव्यापी लॉकडाउन, पुलिस ने तैयार की ये रणनीति

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए देश के करीब सभी राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू के साथ कड़े नियम बनाए गए है। तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। प्रदेश में पहले की मुकाबले सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा हुआ है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एम. महेंद्र रेड्डी ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों को राज्यव्यापी तालाबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उनका यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला करने के एक दिन बाद आया है।

सख्ती के साथ लागू होगा लॉकडाउन
तालाबंदी को लेकर पुलिस प्रमुख ने जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इसमें अतिरिक्त डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र और आईजी इंटेलिजेंस प्रभाकर राव ने भी भाग लिया। डीजीपी ने अधिकारियों को बताया कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हर जिले में तालाबंदी लागू करने की दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि इसे 30 मई से आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े।

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सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट
पुलिस प्रमुख ने कहा कि हालांकि लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है, लेकिन लोग सुबह 8 बजे के बाद ही जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं। इससे बाजारों और दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। उन्होंने सुबह छह बजे से लोगों को आवश्यक सामान खरीदने और अन्य कार्यों में शामिल होने के लिए जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। राज्य के पुलिस प्रमुख ने यह भी कहा कि सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर भीड़ लग रही है। वह चाहते थे कि स्थिति की निगरानी के लिए पुलिस आयुक्त, एसपी, डीसीपी, डीएसपी और एसीपी स्तर के अधिकारी सुबह 9.45 बजे से मैदान में हों।

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बिना अनुमति वाले वाहन होंगे जब्त
उन्होंने आगे कहा कि चूंकि मछली और सब्जी मंडियों में भीड़भाड़ से कोविड फैल सकता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को विपणन, नगरपालिका प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से बाजारों के विकेंद्रीकरण के लिए कदम उठाने चाहिए। डीजीपी ने अधिकारियों से कहा कि अगर बिना अनुमति वाले वाहन सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर नजर आते हैं तो उन्हें तत्काल जब्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को न केवल मुख्य सड़कों पर ध्यान देना चाहिए बल्कि कॉलोनियों और आंतरिक सड़कों पर भी सख्ती से लॉकडाउन लागू करना चाहिए।

इन वाहनों को ही मिलेगा ईंधन
डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सुबह 10 बजे गश्त करने वाले वाहनों को सायरन बजाकर घूमना चाहिए ताकि तालाबंदी लागू हो सके। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को लॉकडाउन लागू करने में आम जनता का सहयोग मिल रहा है। पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। इस बीच, राज्य सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर पेट्रोल पंपों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की अनुमति दी। हालांकि, डीजीपी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति दी जाए जिन्हें लॉकडाउन से छूट मिली हुई है, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की अनुमति है।



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