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ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- सप्लाई रोकने वाले को हम लटका देंगे

नई दिल्ली। महामारी कोरोनावायरस को लेकर देशभर में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की कमी के कारण कई राज्यों से कोरोना के मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी ऑकसीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करता है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।

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आरोपी को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीट ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कड़ी टिप्पणी की है। अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई कहा दिल्ली सरकार अदालत से कहा वह बताएं कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, हम उसी व्यक्ति को लटका देंगे।

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दिल्ली सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों की जानकारी थे जो ऑक्सीजन सप्लाई को बाधित कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि यहां के लोगों को समय रहते ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती है। वहीं केंद्र सरकार से भी सवाल किया है उन्होंने कहा कि केंद्र साफ करें कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने कहा हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं। रोजाना एक ही तरह की बातें सामने आ रही है। अखबार टीवी चैनल में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर हो गए है। केंद्र सरकार बताएं कि वह दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन देगी और कैसे पहुंचेगी। कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा, आपने 21 अप्रैल के दौरान भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब हमें बताएं कि यह कब आएगी?



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