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बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरवर राव को दी जमानत, पीएम की हत्या की साजिश रचने का आरोप

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव केस ( Bhima Koregaon case ) के प्रमुख आरोपियों में से एक पी वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर छह महीने की जमानत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले शामिल थे। इन्होंने 82 वर्षीय बीमार राव के दो अलग-अलग मसलों पर विचार किया।

बता दें कि एक क्रांतिकारी लेखक और वामपंथी विचारधारा वाले राव को पहली बार 28 अगस्त, 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। जिसे उन्होंने खुद और उनके परिवार ने नकार दिया था।

गौरतलब है कि 18 नवंबर, 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवारा राव को राज्य सरकार के खर्चे पर 15 दिन इलाज के लिए मुंबई के नानावती अस्‍पताल में भर्ती करवाया था।



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