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बड़ी खबर: IRDA ने बदले नियम, अब PUC के बिना गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू

नई दिल्ली। अब दोपहिया या चार पहिया वाहनों का इंश्योरेंस (Vehicles Insurance) कराना आसान नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority) ने नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत अब गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए पॉल्‍यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी (Pollution Under Control Certificate) देना अनिवार्य होगा। इरडा ने बीमा कंपनियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्‍ती से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वाहनों के इंश्योरेंस (Vehicle Insurance) का नवीनीकरण (Renew) बिना पीयूसी के न करें।

इस सिलसिले में इरडा ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सेंट्रल पॉल्‍यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली और एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालान के बारे में कहा है। इसलिए दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जगह इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। PUC मानदंडों का उल्लंघन करने पर रु 10,000 का जुर्माना लगेगा।

क्या है पीयूसी सर्टिफिकेट
वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण नियंत्रण में है या नहीं, इससे वातावरण को तो किसी तरह का नुकसान नहीं, आदि मानकों को जांचने के लिए वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिसे पीयूसी सर्टिफिकेट कहते हैं। इसमें वाहन की कंडीशन और पर्यावरण के लिए यह नुकसानदायक है या नहीं इस बारे में जानकारी दी जाती है। जब कोई वाहन मानकों पर खरा उतरता है तभी उसे पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।



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