Odisha में दुकानों पर शराब की बिक्री की अनुमति, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी Home Delivery

नई दिल्ली।
Liquor Home Delivery in Odisha: ओडिशा सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दुकानों में शराब की ब्रिकी ( Liquor Sales in Shop ) को अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा है कि दुकानों पर भी शराब की ब्रिकी होगी, लेकिन दुकानों के अंदर शराब पीने पर रोक रहेगी। बता दें कि ओडिशा में एक जुलाई से शराब की होम डिलीवरी ( Home Delivery of Liquor ) शुरू हो चुकी है। सरकार ने लाइसेंस धारक और उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य में देशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। इसके अलावा दुकानों पर भी शराब की ब्रिकी को अनुमति दे दी गई है।
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
अधिसूचना में कहा गया है कि एक जुलाई से शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती हैं। इस दौरान दुकानों के अंदर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, दुकानों पर नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी होम डिलीवरी
राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए एक जुलाई से राज्य में शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे दी। अधिकारियों ने बताया कि शराब की होम डिलीवरी सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगी। विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया, 'राज्य सरकार ने देशी शराब की होम डिलीवरी को तत्काल प्रभाव से अनुमति दे दी है। यह अनुमति उन क्षेत्रों के लिये नहीं है, जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।'
चुकानी होगी ज्यादा कीमत
सरकार ने कहा है कि होम डिलीवरी शुल्क प्रति बोतल प्रति पाउच दस रुपये होगा, लेकिन यह 50 रुपये से अधिक नहीं होगा। इसके लिए दुकानदारों को अपना टेलीफोन, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर प्रमुखता से प्रसारित करना होगा, ताकि ग्राहक आर्डर आसानी से प्राप्त कर सके। बता दें कि लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानों को बंद किया गया था। मई के बाद कुछ रियायतें दी गई, जिसमें शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, भारी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जिसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने शराब की होम डिलीवरी का फैसला किया था।
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