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Lockdown 3.0: रेड जोन में क्या करने की है अनुमति और क्या करने की मनाही, ये रही पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चपेट में हैं। 25 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं, जबकि 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से बचने के लिए देश में लॉकडाउन पार्ट-3 ( Lockdown 3.0 ) की घोषणा कर दी गई है। हालांकि, इस बार सरकार की ओर से लॉकडाउन में काफी ढील भी दी गई है। इस बाबत गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है।

तीन जोन में बांटा गया देश

दरअसल, लॉकडाउन पार्ट- 2 की मियाद तीन मई को खत्म हो रही थी। लेकिन, उससे दो दिन पहले यानी एक मई को ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी। अब 17 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन, इस बार लॉकडाउन के दौरान देश को तीन जोन में बांट गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक देश को रेड ( Red Zone ), ऑरेंज ( Orange Zone ) और ग्रीन जोन ( Green Zone ) में बांट गया है। तीनों जोन में अलग-अलग रियायत दी गई है। यहां हम आपको बता दें कि रेड में जोन में आपको क्या करने की अनुमति मिलेगी और कौन से काम की मनाही होगी।

रेड जोन में इन कामों पर पाबंदी

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में देश के 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और जबकि 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। मंत्रालय के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान तीन जोन में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं, रेड जोन जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर 17 मई तक प्रतिबंध रहेगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा रेड जोन में सैलून, स्पा और ब्यूटी पॉर्लर भी अगामी 17 मई तक बंद रहेंगे।

इन चीजों में रहेगी छूट

पाबंदी के साथ-साथ रेड में कुछ छूटें भी दी गई हैं। रेड में चार पहिये वाहन में ड्राइवर को मिलाकर तीन लोगों को चलने की अनुमति होगी। वहीं, बाइक पर केवल एक लोग सवारी कर सकते हैं, जो खुद ड्राइव करने वाला होगा। वहीं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को भी अनुमति दी गयी है, लेकिन मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। लेकिन, शहरी इलाकों में मॉलों, बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। ई कॉमर्स गतिविधियों की भी इजाजत होगी। प्राइवेट ऑफिस एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई दफ्तर आएंगे।

इसके अलावा रेड जोन में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है, जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि भी शामिल है।



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