केरल सरकार को महंगी पड़ी लॉकडाउन में रेस्त्रां, किताबों की दुकान पर छूट, MHA ने मांगा जवाब
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से 16 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यही वजह है कि देश में पीएम मोदी ( PM Modi ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। वहीं कोरोना से जंग में एक अच्छी खबर भी आई कि वायरस को लेकर देश के पहले राज्य यानी केरल ( Kerala ) में अब कोरोना काफी हद तक काबू में पहुंच चुका है।
यही वजह रही कि 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट में केरल ने रेस्त्रा ( Restaurants ) और किताबों की दुकान ( Book Shop ) तक को खोलने का निर्णय ले लिया। हालांकि केरल सरकार ( Kerala Govt ) के इस फैसले ने गृहमंत्रालय को नाराज कर दिया। MHA ने केरल सरकार के खत लिखा है।
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कोरोना संकट के बीच आज कई राज्यों ने लॉकडाउन में मामूली ढील का ऐलान किया है। इस ढील के तहत केरल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए लॉकडाउन में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया है।
अपने गाइडलाइन में तब्दीली से नाराज गृह मंत्रालय केरल सरकार को खत लिखकर कहा है कि अपके आदेश संख्या 78/2020 GAD तारीख 17.04.2020 को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है।
इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है, जो 15अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में नहीं खोलने की श्रेणी में हैं।
केंद्र की गाइडलाइन में इन पर मनाही है
केंद्र की ओर से दी गई गाइडलाइन में जिन चीजों पर मनाही है उनमें से नाई की दुकानें, रेस्तरां, बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, चार पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत कई रियायतों का ऐलान केरल सरकार ने कर दिया है।
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गाइडलाइन को कमजोर करने का आरोप
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है।
केरल सरकार से मांगा जवाब
केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया है। केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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