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Coronavirus : किराया मांगने पर लगा प्रतिबंध, मकानमालिकों को हो सकती है दो साल की जेल, जानिए क्या है नियम

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के संक्रमण को देशवासियों को बचाने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown 2.0) को 19 दिन बढ़ाकर 3 मई तक करने का केंद्र सरकार द्वारा एेलान किया गया है। वहीं कई जगह लॉकडाउन के साथ-साथ कर्फ्यू (Coronavirus Curfew) की भी घोषणा कर दी थी। इस कारण सब लोग घरों में हैं।

लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो जहां बैंकों ने लोन प्रक्रिया और उसके ब्याज की अदायगी का समय निर्धारित कर दिया है वहीं यह आदेश भी जारी हो गए थे कि यह समय एकजुटता और मानवता दिखाने का है। ऐसे में कोई भी किराएदारों (Lockdown Rent Rules) को परेशान न करें और उनको माहौल ठीक होने तक का समय दें। यदि फिर भी कोई मकान मालिक (Landlords Rules in Lockdown) या पीजी मालिक या अन्य मालिक अपने किराएदारों को किराए के लिए फोर्स करता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कार्रवाई स्‍वरूप मकान मालिक को एक साल की कैद और आर्थिक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान, मकान मालिक द्वारा किराएदार को किसी भी तरह की जान माल की हान‍ि होती है तो मकान मालिक सजा की अवधि एक साल से बढ़कर दो साल भी हो सकती है।

किराया मांगने पर लगा प्रतिबंध

दिल्‍ली सरकार के मुख्‍य सचिव विजय देव की ओर से जारी इस आदेश में दिल्‍ली के मकान मालिकों को सख्‍त हिदायत दी गई है। आदेश की स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि कोरोना के कारण उत्‍पन्‍न हुई विषय परिस्थितियों को देखते दिल्‍ली में किराया मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। दिल्‍ली सरकार द्वारा जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि किराया न देने पर मकान खाली कराने की धमकी देने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

दो साल तक जेल की सजा

आदेश के मुताबिक, किराएदारों से किराया मांगने या घर खाली कराने की धमकी देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ राष्‍ट्रीय आपता प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इस अधिनियम के तहत, उल्‍लंघन करने वालों को दो साल तक के लिए जेल में भेजने का प्रावधान है। आदेश में यह भी बताया गया है कि दिल्‍ली में बड़ी संख्‍या में लोग किराए पर रह रहे हैं। इसमें दिहाडी मजदूर ओर दूसरे लोग भी शामिल हैं।



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