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Ayodhya Dispute: राम जन्मभूमि विवाद पर आज से नियमित सुनवाई

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद मंगलवार से रोजाना नियमित सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ में सीजेआई के अलावा न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण व एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद कहा था कि मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकला है। इसलिए आज से इस मुद्दे रोजाना सुनवाई होगी। सुनवाई तबतक जारी रहेगी जब तक सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो जाती।

हाईकोर्ट ने दिया था भूमि को 3 हिस्‍सों में बांटने का आदेश
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें से एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था।

इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है।

शीर्ष अदालत में 14 अपीलें लंबित

सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कुल 14 अपीलें, 3 रिट याचिका और एक अन्‍य याचिका सुनवाई के लिए विचाराधीन हैं।
सुनवाई की शुरूआत मूल वाद संख्या 3 और 5 से होगी। मूल वाद संख्या 3 निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा है। मूल वाद संख्या पांच भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है।

मध्‍यस्‍थता पैनल विवाद सुलझाने में नाकाम

इससे पहले कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कोशिश के लिए तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में करीब पांच महीने मध्यस्थता चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला जिसके बाद कोर्ट में मामले की मेरिट पर सुनवाई का फैसला लिया है।



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