कर्नाटक के सियासी संकट का आज होगा अंत? 'सुप्रीम फैसले' पर नजर

नई दिल्ली। कर्नाटक के सियासी संकट ( Karnataka political crisis ) पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्ण विराम लग सकता है। कोर्ट बागी विधायकों और स्पीकर की याचिका पर सुनवाई पहले ही कर चुकी है। आज सुबह 10.30 बजे Supreme Court अपना फैसला सुनाएगी।
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मंगलवार को विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर और बागी विधायकों के वकीलों का पक्ष सुनने से बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यही फैसला भी सुनाएंगे।
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किसकी क्या है मांग ?
विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय के लिए वक्त दिया जाए। कुमार ने इसके लिए बुधवार तक की मोहलत मांगी है।
साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले में सुधार करने की याचिका लगाई है। जिसमें कोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे को निर्धारित अवधि में मंजूर करने के लिए निर्देश दिया था।
दूसरी ओर बागी विधायकों ने देश की सबसे बड़ी अदालत से अपना इस्तीफा मंजूर किए जाने की गुहार लगाई है।
इसके साथ ही उन्होंने अयोग्यता के मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर को यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम आदेश जारी रखने की मांग की है।
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18 जुलाई जुलाई को अग्निपरीक्षा
कर्नाटक के सियासी घमासान की तस्वीर बेशक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो जाएगी, लेकिन सरकार की अग्निपरीक्षा 18 जुलाई को है। गुरुवार को जनता दल-(सेकुलर) और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार को सुबह 11 बजे बहुमत साबित करना होगा।
मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का दावा है कि उनके पास बहुमत है। वहीं दूसरी बीजेपी ने भी कहा है कि उसके पास बहुमत से अधिक सीटें हैं।
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