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प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को थमाया नोटिस, दिल्ली आवास खाली करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) को दिल्‍ली के जोर बाग स्थित आवास खाली करने का निर्देश दिया है। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति के इस आवास को कुर्क किया था।

बता दें कि कार्ति चिदंबरम आईएनएक्‍स मीडिया मामले में आरोपी हैं। धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिए गए पूर्व के एक आदेश पर अमल करते हुए बुधवार शाम कार्ति को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया।

प्रवर्ततन निदेशालय ने ( Enforcement Directorate ) ने पिछले साल 10 अक्टूबर को नई दिल्‍ली जोर बाग स्थिति 115-ए ब्लॉक 172 की संपत्ति कुर्क की थी।

 

INX Case: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम हैं आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) के नोटिस में कहा गया है कि जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने इस कुर्की की पुष्टि 29 मार्च को की थी। इसके बाद ईडी ने निर्देश जारी किया है।

दरअसल, 305 करोड़ रुपए की गैर कानूनी लेन-देन मामले में इंद्राणी मुखर्जी के अलावा पी चिंदबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं।

यह मामला वर्ष 2007 में आईएनएक्स मीडिया को मिले धन के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति मिलने से संबंधित है।

 

cbi

CBI ने दर्ज कराई थी एफआईआर

केंद्रीय जांच एजेंसी ( CBI ) ने 15 मई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम के कार्यकाल यह लेन-देन हुआ था।

2007 में कुल 305 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए आईएनएक्‍स मीडिया ग्रुप को एफआईपीबी की मंजूरी देने में अनियमितता का बरतने का आरोप लगा था।



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