कठुआ गैंगरेप और हत्या केस मेें आज आएगा फैसला, तीन जून को पूरा हुआ था ट्रायल

नई दिल्ली। बहुचर्चित जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में आज (सोमवार) फैसला सुनाया जाएगा। पठानकोट की विशेष अदालत में तीन जून को ट्रायल पूरा हो गया था और ऐसा माना जा रहा है कि इस केस में आज फैसला सुनाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
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तीन जून को ट्रायल हुआ था पूरा
तीन जून को जब केस का ट्रायल पूरा हुआ तो जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने उसी समय फैसला सुनाने की तारीख 10 जून मुकर्रर की थी। पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि देश को झकझोर देने वाली इस घटना में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा।
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15 पन्नों की चार्जशीट दाखिल
कोर्ट में दाखिल की गई 15 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के कठुआ स्थित एक गांव में 10 जनवरी, 2018 को आठ साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद गांव के एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर उसके साथ चार दिनों तक बलात्कार किया गया और लाठी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पठानकोट में सुनवाई
इस मामले में जब वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अफसरों को चार्जशीट नहीं दाखिल करने दी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई राज्य से बाहर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक जून 2018 से इस मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई थी।
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वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नबालिग को छोड़कर सभी आरोपियों को गुरदासपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकीलों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया था।

दो पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज
इस केस में कुछ पुलिसकर्मियों पर भाी गाज गिरी। क्राइम ब्रांच ने ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उनके दोस्त आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल तिलक राज और उप निरीक्षक आनंद दत्ता, जिन्होंने कथित रूप से सांजी राम से 4 लाख रुपये लिए और महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया।
किशोर आरोपी के खिलाफ अभी मुकदमा शुरू नहीं
इस केस में धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या) और 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत आरोप तय किए हैं। कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है। सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा।
कोर्ट आरोपियों को दोषी करार देता है तो सभी को कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।
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